Faridabad News, 04 March 2020 : ऋण वसूली अधिकरण चंडीगढ़ ने टाटा कैपिटल फाइनेंस द्वारा फ़रीदाबाद के नीलम बाटा रोड स्थित रूप राज बैंक्वेट रेस्तरां बार की नीलामी को अवैध करार देते हुए इसे निरस्त कर दिया है। मामला दो भाइयों कुलदीप कांत और संजय कांत के बीच विवाद से जुड़ा है। उन्होंने अपने बैंक्वेट रेस्तरां बार को गिरवी रखकर टाटा कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड से ऋण लिया था। बाद में दोनों भाइयों के बीच विवाद शुरू हो गया। छोटे भाई संजय ने परिसर पर ताला लगा दिया। वे अपने ऋण की क़िस्त नहीं दे पाए। संजय के ही कहने पर टाटा कैपिटल ने क़ब्ज़ा भी ले लिया था। इसपर टाटा कैपिटल ने 28 नवंबर 2019 को परिसर को उचित प्रक्रिया अपनाए बिना शिवांश एसोसिएट को नीलाम कर दिया। कुलदीप ने इस कार्रवाई को ऋण वसूली अधिकरण में चुनौती दी जिसने दो मार्च 2020 को अपने निर्णय में नीलामी की प्रक्रिया को अवैध करार देते हुए इसे निरस्त कर दिया। अधिकरण ने नीलामी में संपत्ति ख़रीदने वाली शिवांश एसोसिएट द्वारा जमा की गई 25 प्रतिशत राशि की जब्त करने का आदेश दिया क्योंकि वह शेष राशि का भुगतान नहीं कर पाया।