Faridabad News : फरीदाबाद नगर निगम आयुक्त मोहम्मद शाइन ने बुधवार को शहर की सबसे पॉश समझी जाने वाले सैनिक कालोनी के उन लोगों को भारी राहत देते हुए कालोनी में निर्माणों की अनियमितताओं को नियमित करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनके अतिक्रमण व अवैध निर्माण नियमित नहीं हो रहे थे।
आयुक्त शाइन द्वारा जारी आदेशों के अनुसार 30 जून, 2016 से पहले जिन मकानों के नक्शे पास हो चुके हैं। उनके अनियमित एरिया को कम्पाउंड करने के लिए हुडा विभाग की 1992 में जारी की गई पॉलिसी के तहत काम किया जाएगा। हालांकि निगमायुक्त ने साफ किया है कि इस पॉलिसी में जो परिवर्तित शुल्क की दर है, वही लागू होगी। जबकी उसके बाद नक्शा पास कराने वाले और कंपलीशन लेने वालों पर सन 2017 में हरियाणा सरकार द्वारा जारी नई पॉलिसी के तहत कार्यान्वयन किया जाएगा।
निगमायुक्त ने कहा है कि पार्किंग में किसी भी प्रकार के मिसयूज की स्थिति में अवैध निर्माणकर्ता अतिरिक्त परचेजेवल एफएआर खरीदे और क्षेत्रफल के लिए तीन गुना शुल्क जमा करवाकर निर्माण नियमित करवा सकता है। निगमायुक्त मोहम्मद शाइन ने यह आदेश पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों के बाद जारी किए हैं। माना जा रहा है कि इन आदेशों के बाद सैनिक कालोनी के लोगों को काफी राहत मिलेगी।