Faridabad News : फरीदाबाद के कांत एन्क्लेव पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कांत एन्क्लेव में बने अवैध निर्माण को गिराने का आदेश दिया है, साथ ही हरियाणा सरकार को कहा है कि वो संबंधित परिवारों को मुआवज़ा दे।
अदालत ने अपने इस अहम फैसले में कहा कि कांत एन्क्लेव का निर्माण जंगल की जमीन पर हुआ है। जिसमें सरकार की अहम भूमिका है। कोर्ट ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिया कि इन अवैध निर्माणों को गिराएं।
परिवारों के मुआवज़ा दें सरकार: SC
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों ने कांत एन्क्लेव में मकान बनाए हैं, उन्हें हरियाणा सरकार मुआवजा दें. कोर्ट के मुताबिक, मुआवज़े की अधिकतम राशि 50 लाख रुपये हैं। बता दें कि हरियाणा सरकार ने अरावली के पास 12 अक्टूबर 2014 से पहले निर्मित भवनों को रेगुलर कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट अरावली को जंगल मानते हुए इसके संरक्षण का आदेश दिया था।