Faridabad News, 26 feb 2019 : जिलाधीश अतुल कुमार द्विवेदी ने सीबीएसई बोर्ड द्वारा आयोजित 10वीं व 12वीं बोर्ड के परीक्षा के मध्य नजर 4 अप्रैल तक आयोजित होने वाली परीक्षा -2019 के लिए जिला क्षेत्र में स्थापित किए गए परीक्षा केंद्रों के सभी ओर 200 मीटर दूरी तक के क्षेत्र में अनावश्यक व्यक्तियों का आवागमन व फोटोस्टेट मशीनों को आपे्रट करना निषेध कर दिया है। उक्त परीक्षाओं को शांतिपूर्वक एवं पारदर्शी रूप से पूर्ण करने तथा कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने के उद्वेश्य से अपराधिक प्रक्रिया (1973) के तहत धारा 144 लागू कर दी है।