हरियाणा सिविल सर्विस के सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू : उपायुक्त

0
713
Spread the love
Spread the love

Faridabad News, 30 May 2019 : उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने आगामी 2 जून को हरियाणा सिविल सर्विस के पदों के लिए आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा को शांतिपूर्वक एवं नकल रहित सम्पन्न करवाने के दृष्टिïगत में जिला मे स्थित परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में 5 या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए हैं। इसके लिए जिला के 55 परीक्षा केन्द्रों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 13 अधिकारियों को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया हैं।

उपायुक्त द्वारा जनहित में जारी किए गए आदेशों के तहत 2 जून को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर बाद दो से साय चार बजे तक परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में स्थित सभी फोटो स्टेट की दुकानें भी बंद रहेंगी। हरियाणा सिविल सर्विस के पदों हेतू लिखित परीक्षा का आयोजन आगामी दो जून को किया जाएगा। परीक्षा के दौरान कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में अपने साथ मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, टैबलेट, पेजर तथा अन्य इलैक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं ले जा सकेंगे।

हरियाणा सिविल सर्विस के पदों के लिए आयोजित परीक्षा में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए डीटीपी नरेश कुमार, ज्वाइंट कमिश्नर नगर निगम बल्लभगढ़ जोन के रोशन लाल विश्नोई, ईओ एचएसवीपी भारत भूषण गोगिया, ज्वाइंट कमिश्नर एमसीएफ ओल्ड फरीदाबाद जोन महीपाल सिंह, नायब तहसीलदार धोज जानमोहम्मद,तहसीलदार फरीदाबाद मोहन लाल,तहसीलदार बङखल कुमारी मीतू धनखङ, नायब तहसीलदार गुन्ची विरेन्दर सिंह, नायब तहसीलदार बङखल यशवंत सिंह, नायब तहसीलदार मोहना हरिश कुमार, नायब तहसीलदार बल्लभगढ़ कन्हैया् लाल, बीडीपीओ फरीदाबाद पूजा शर्मा व बीडीपीओ बल्लभगढ़ विरेन्दर सिंह को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here