Faridabad News , 29 June 2020 : जिलाधीश यशपाल ने आदेश जारी किये है कि जिला में एक जुलाई से प्रातः 9 बजे से सायं 8 बजे तक शॉपिंग मॉल्स खोले जा सकेंगे, लेकिन इसके लिए सरकार की ओर से जारी एसओपी को लागू करना आवश्यक होगा। नगर निगम की ओर से नियमित रूप से निरीक्षण किया जाएगा।
जिलाधीश ने आदेशों में बताया कि सायं 9 बजे से प्रातः 5 बजे तक रात्रि कफ्र्यू जारी रहेगा। सरकार के आदेशानुसार नगर निगम फरीदाबाद द्वारा नियमित रूप से शाॅपिंग माल्स की निगरानी कर सभी एसओपी लागू करवाना सुनिश्चित किया जायेगा। शाॅपिंग माल्स में स्वच्छता संबंधी निरीक्षण किया जाएगा। मॉल्स में आने वाले व्यक्ति या कर्मचारी अगर मास्क पहने नहीं मिलते तो उन पर 500 रूपये प्रति व्यक्ति चालान किया जायेगा। किसी भी प्रकार की कोताही मिलने पर आईपीसी की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 व महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।
जिलाधीश ने आदेशों में बताया कि सरकार द्वारा जारी आदेशों में स्पष्ट है कि शॉपिंग मॉल मालिक द्वारा मॉल में आने वाले व्यक्तियों व कर्मचारियों को दो गज की दूरी की सोशल डिसटेंसिंग, फेस मास्क पहनने संबंधी हिदायतों की अनुपालना करवानी होंगी। इसके अलावा 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति व 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाएं व बीमार व्यक्ति को शॉपिंग मॉल में जाने की अनुमति न दें। प्रवेश द्वार पर प्रत्येक आगंतुक की थर्मल स्कैनिंग व हाथों की सफाई अवश्य करवायें। एक जगह पर ज्यादा लोग इक्कठे न होने दें। मॉल में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें। शॉपिंग मॉल में सिनेमा हॉल, गेमिंग एरिया बंद रहेगा तथा मॉल के अन्दर स्थित रेस्तरां व फूड कोर्ट में एक समय में 50 प्रतिशत से अधिक लोग नहीं बैठ सकेंगे।