Faridabad News, 13 Nov 2020 : एसडीएम अपराजिता ने कहा कि उपमंडल में हरियाणा सरकार के राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की हिदायतों के अनुसार सभी प्रकार के पटाखे बेचने, खरीदने और आतिशबाजी करने पर उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने कहा कि उपमंडल में सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार गत 9 नवंबर से आगामी 1 दिसंबर तक यह पूर्णतया प्रतिबंधित है। एसडीएम अपराजिता ने कहा कि उपमंडल में ये आदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और इसके आलावा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण तथा वायु में प्रदूषण की रोकथाम व नियंत्रण नियम, 1983 के तहत भी जारी किए जा रहे हैं उन्होंने कहा कि इन आदेशों की सही पालना के लिए उपमंडल में संयुक्त आयुक्त नगर निगम, सहायक पुलिस आयुक्त, तहसीलदार, बीडीपीओ, सभी नायब तहसीलदार तथा सभी थानों के प्रबंधकों को भी निर्देश जारी किए गए हैं।
उन्होंने जन प्रतिनिधियो, समाज सेवियों और आम जन से भी अपील करते हुए कहा कि वे इस बारे अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करें। ताकि उपमंडल में सरकार द्वारा जारी हिदायतों की पूर्णता पालना सुनिश्चित हो सके।