Faridabad News, 01 Jan 2019 : हरियाणा गौशाला आयोग के चैयरमैन भानीराम मंगला ने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां पर गौवंश की हत्या करने पर दस साल सजा व एक लाख रूपये की धनराशि का जुर्माना लगाने का नियम बना कर उसे क्रियान्वित करने का काम किया है। यह निर्णय प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गौवंश को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। साथ ही गौशालाओ के संचालन के लिए आयोग के माध्यम से अनुदान स्वरूप राशि प्रदान की जाती है।
गौशाला आयोग के चैयरमैन भानीराम मंगला ने गत सायं स्थानीय सर्किट हाउस में जिला की चार गौशाला संचालकों को पांच लाख 32 हजार 200 रूपये की धनराशि के चैक प्रदान करके उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए यह बात कही । उन्होंने जिला के गाँव मवाई की गौरक्षा सदन गौशाला विकास कार्य करवाने के लिए दो लाख 41हजार 500 रूपये, बड़खल की श्री गौशाला के लिए एक लाख 76 हजार 250 रूपये, उच्चा गाँव की गौ मानव रक्षा गौशाला के लिए 64 हजार 450 रूपये और गांव मझावली की माता भगवती देवी गौशालाश के लिए 50 हजार रूपये की धनराशि का चैक गौशाला संचालकों को प्रदान किए। इस अवसर पर पशु पालन एवं ड़ेयरी विभाग की उप निदेशक और जिला गौवंश विकास अधिकारी डॉ श्रीमती नीलम आर्या सहित विभाग के अन्य अधिकारी तथा गणमान्य गौभक्त व भाजपा नेता उपस्थित थे।
उन्होंने कहा कि गौशाला आयोग ने प्रदेश में अब तक 391 गौशालाओं में वार्षिक चारे के लिए पांच करोड़ 41 लाख रुपये की धनराशि,223 गौशालाओं में सैड निर्माण के लिए सोलह करोड़ 69 लाख 50 हजाररूपये की धनराशि,प्राकृतिक आपदाओं में सहायता के तौर तीन गौशालाओ को 22 लाख 02 हजार 500 रूपये की धनराशि, दो गौशालाओं को एम्बुलैंस के लिए 20 लाख 20 हजार रूपये की धनराशि, 42 गौशालाओं को मशीनरी पर खरीद के लिए 18 लाख 51 हजार 866 रूपये की धनराशि तथा 127 गौशालाओं को गोपाष्टमी उत्सव के 26 लाख 67 हजार रूपये की धनराशि अनुदान स्वरूप प्रदान कर दी गई है। उन्होंने आगे बताया कि इसके अलावा जिला पानीपत व हिसार में दो गौशाला अभ्यारण भी बनवाए गए हैं।जहां बेसहारा गऊओ की देखभाल की जा रही है।
उन्होंने बताया कि गौशालाओं में तुड़ी बनाने की मशीन,गोबर के डण्डे बनाने, गौमुत्र अर्क बनाने,चारा काटने मशीन, ट्रैक्टर आदि पर गौशाला आयोग द्वारा 90 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाती है।