फरीदाबाद, 15 सितम्बर। जिलाधीश विक्रम ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में गाय, भैंस पशुओं आदि में कुछ जगह / जिलों में लम्पी स्किन डिजीज (एलएसडी) संक्रामक बीमारी का प्रकोप देखा जा रहा है जिसमें गाय, भैंस पशुओं आदि की देखभाल व सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अतः संक्रमण बिमारी के लक्षण गाय, भैंस पशुओं आदि में फैलने की सम्भावना है। इसी संदर्भ में जिला फरीदाबाद में भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जिला में दूसरे जिलों व राज्यों से गाय, भैंस पशुओं आदि के आवागमन / खरीद फरोख्त, पशु मेलों व जोहड़ व तालाब पर बिमार गाय, भैंस आदि पशुओं को ले जाने पर पूर्णतया: प्रतिबंध लगाया गया है।
उन्होंने कहा कि यह आदेश तुरन्त प्रभाव से आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे। डीसी विक्रम ने कहा कि आदेशों की सख्ती से पालना के लिए पुलिस द्वारा जिला फरीदाबाद से लगती अन्य राज्यों / राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सीमा / मार्गों पर उपयुक्त पुलिस बल की नियुक्ति की गई है। उक्त आदेशों की अवहेलना के लिए यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्ड का पात्र / भागीदार होगा।