Faridabad News, 01 June 2020 : जिलाधीश यशपाल ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश पारित कर जरूरी सेवाओं को छोड़कर लोगों के आवागमन पर रात्रि 9 बजे से प्रातः 5 बजे तक प्रतिबंध लगाया है। यह आदेश 30 जून तक प्रभावी रहेंगे।
जिलाधीश ने आदेशों में बताया कि कोविड-19 महामारी से लोगों को सुरक्षित रखने, उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा करने के उद्देश्य से सरकार की ओर जारी हिदायतों की अनुपालना के मद्देनजर यह आदेश पारित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस संबंध में गृह मंत्रालय व राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की ओर से भी हिदायतें जारी की गई हैं। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188, 269 व 270 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।