Faridabad News, 09 Sep 2019 : उपायुक्त अतुल द्विवेदी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त उपायुक्त धर्मेंद्र के दिशा निर्देशों अनुसार जिला में हरियाणा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा कृषि कार्य करने के लिए किसानों को 3 एचपी, 5एचपी, 7.5 एचपी व 10 एचपी तक के सौर ऊर्जा पंप स्थापित करवाए जाएंगे। यह जानकारी जिला परियोजना अधिकारी औमवीर सिंह ने दी।
उन्होंने बताया कि सरकारकी तरफ से सोलर पम्पो के आवेदन के लिए आगामी 30 सितम्बर तक मौका मिला है। जिन किसानों ने अपने आवेदन फार्म भरने हैं, वे किसान सोलर पंप के लिए 30 सितम्बर तक हरियाणा सरकार की वेबसाइट www. saralharyana.gov.in इन पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए श्री सिंह ने उन्होंने बताया कि सोलर पंप पर किसानों को 75 प्रतिशत तक की धनराशि का अनुदान सौर ऊर्जा विभाग द्वारा दिया जाएगा। इसके अलावा गौशालाओं, वाटर यूजर एसोसिएशन, सामूहिक सिंचाई सिस्टम पर भी 75 प्रतिशत अनुदान राशि पर सौर ऊर्जा पंप दिए जाएंगे। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरेडा का उद्देश्य है, कि किसान पंपिंग सिस्टम के लिए परंपरागत पंप सिस्टमों जैसे डीजल इंजन, बिजली पंपों पर कम निर्भर रहे और सोलर पंप का अधिक से अधिक प्रयोग करके बिजली की बचत करें। उन्होंने बताया कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा जिला से प्राप्त निर्धारित लक्ष्यों से ज्यादा आवेदन प्राप्त होने पर ड्रा के माध्यम से सोलर पंप वितरित किए जाएंगे ।
उन्होंने आगे बताया कि जिन किसानों ने पहले अनुदान सोलर वाटर पंप ले लिए हैं, वे किसान इस योजना के पात्र नहीं है। एक किसान को केवल एक ही सोलर पंप दिया जाएगा।जिला परियोजना अधिकारी ने बताया कि प्रार्थी किसान को अपने आवेदन के साथ जमीन की फर्द, नवीनतम फोटो, आधार कार्ड व एक अन्य पहचान पत्र स्वयं सत्यापित करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
प्रदेश में 50 हजार किसानों को 3 से 10 एचपी तक के सोलर पंप पर 75 प्रतिशत राशि अनुदान के तौर पर दी जाने की योजना है । ऐसे पात्र किसान जो सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली, भूमि पाइपलाइन का इस्तेमाल करते हो अथवा लगाने के लिए सहमत हो तो वे किसान सौर पंप लगाकर सिंचाई कर सकते है।