Faridabad News, 23 Feb 2021 : महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बेटी बचाओ-बेटी पढाओ अभियान के तहत सूपरवाइजर पूनम, सुनीता रावत, शीला देवी की सयुंक्त अध्यक्षता में बल्लभगढ़ के गुरुग्राम नहर एरिया की सैक्टर-4 की झुग्गियों में आज मंगलवार को बेटियों के जन्मदिन पर कुआं पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बेटियों के जन्मदिन पर माताओं को सम्मानित किया गया और उन्हें सरकार की तरफ से बेटी के जन्म पर बधाई दी गई।
महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा उपायुक्त यशपाल के दिशा निर्देशों अनुसार और उपमंडल में एसडीएम अपराजिता के मार्गदर्शन में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान जोर-शोर से चलाया जा रहा है। कुआं पूजन कार्यक्रम में महिलाओं को आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है। इसके अलावा महिलाओं को कन्या भ्रूण हत्या रोकने, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने, बेटी बेटी में भेद को रोकने और बेटियों को बचाना व सुरक्षा प्रदान करने बारे जागरूक किया जा रहा है। बेटियां बेटों से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। बेटों के समान जो मां-बाप अपनी बेटियों की परवरिश करते हैं, वे बेटियां परिवार का नाम रोशन कराने में कोई कसर नहीं छोड़ती। घरों में भी बच्चों को ऐसी प्रेरणा दे कि वे बेटा बेटी में कोई भेद ना समझे। मां बाप भी बेटियों को बेटों के समान परवरिश देकर उन्हें सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए प्रेरित करें। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित उपमंडल में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बल्लभगढ़ उपमंडल के कम लिंगानुपात वाले शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। लड़कियां किसी भी क्षेत्र में लड़कों से कम नहीं है। चाहे वह पढ़ाई, खेल, घर में काम करने का हो या अन्य सभी सामाजिक सरोकार के क्षेत्रों में लड़कियां लड़कों से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी भी परिवार, समाज, गांव, शहर, जिला, प्रदेश और देश के विकास में महिलाओं की अहम भूमिका होती है। महिलाओं को वन स्टॉप सेंटर की जानकारी देते हुए बताया कि महिलाएं बाल विकास विभाग द्वारा किसी महिला के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा हो रही है तो वे तुरंत वन शाप सेंटर के 181 टोल फ्री नंबर पर तुरंत संपर्क करें। आपको हर संभव सुविधा सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशो के अनुसार तुरंत उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने बताया एक जनवरी 2021 से परिवार पहचान पत्र भी सरकारी की सभी जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार अनिवार्य लागू कर दिया गया है। बेटा बेटी में फर्क कतई ना समझे। बेटियों की परवरिश बेटों की तरह करें। बेटियाँ शिक्षा, चिकित्सा, आईएएस, आईपीएस सहित हर क्षेत्र में बेटों के समान परिवारों के नाम रोशन कर रही है। उन्होंने कहा कि बच्चों में ऐसे संस्कार पैदा करे।
वन स्टॉप सेंटर द्वारा महिलाओं को प्रताड़ना पर पुलिस सहायता, मेडिकल सुविधा, कानूनी सहायता सहित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। उन्होंने बताया कि स्थानीय नागरिक हस्पताल/बादशाह खान अस्पताल में सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार वन स्टॉप सेंटर कार्य कर रहा है। पोस्को एक्ट तथा विभिन्न प्रकार के बाल अपराध के कानूनी प्रक्रिया बारे विस्तार पूर्वक जानकारी दी। महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम कम डब्ल्यूसीडीपीओ अनीता शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि आंगनबाड़ी वर्करों को अपने आसपास के एरिया में होने वाले लिंग जांच व कन्या भ्रूण हत्या की जानकारी देने पर सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार तीस हजार रुपये की धनराशि इनाम स्वरूप प्रदान की जाएगी और यह जानकारी गुप्त रखी जाती है।उन्होंने बताया कि यदि कोई लाभार्थी किसी समय गलत तथ्यों के आधार पर आपकी बेटी, हमारी बेटी स्कीम का पंजीकरण करवा लेते है या लाभ प्राप्त कर लेते है, तो धोखाधड़ी की पुष्टि हो जाने पर उसकी सदस्यता रद्द करके सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार उचित कानून कार्रवाई भी अमल में लाई जाती है।
महिला एवं बाल विकास विभाग की सूपरवाइजर पूनम ने बताया कि सरकार द्वारा जारी हिदायतो के अनुसार बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत आपकी बेटी हमारी बेटी स्कीम चलाई गई है। इस स्कीम के तहत अनुसूचित जाति और बीपीएल परिवार की पहली बेटी पैदा होने पर तथा दूसरी व तीसरी बेटी पैदा होने पर सभी वर्गो की जातियों के परिवारों की बेटियों को इस स्कीम में शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि इस स्कीम के अनुसार सरकार द्वारा आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत बालिका के नाम बालिका के जन्म पर 21 हजार रुपये की धनराशि की एकमुश्त किस्त एलआईसी में बीमा पॉलिसी के लिए जमा करवाई जाती है। यह 21 हजार रुपये की धनराशि महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से एलआईसी को जमा करवाई जाती है। यह एलआईसी पॉलिसी बालिका के 1 वर्ष की आयु होने तक करवाई जानी सुनिश्चित है। उन्होंने आगे बताया कि एलआईसी पॉलिसी के लिए लाभार्थी बालिका के माता-पिता द्वारा जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आधार कार्ड सहित अन्य जरूरी कागजात महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय में आंगनवाड़ी वर्कर के माध्यम से भिजवाए जाने सुनिश्चित किए जाते हैं।