Faridabad News, 11 June 2021 : उपायुक्त यशपाल ने बताया कि हरियाणा महिला विकास निगम की ओर से राज्य की विधवा महिलाओं को अपना स्वयं का व्यवसाय करने के लिए बैंक के माध्यम से 3 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। उन्होंने बताया कि विधवा महिलाओं को बैंकों के माध्यम से 3 लाख रुपये तक के बैंक ऋण के ऊपर ब्याज की प्रतिपूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा अनुदान के रूप में अदा की जाएगी। जिस की अधिकतम सीमा 50 हजार रुपये व लोन की अवधि 3 वर्ष जो भी पहले होगी ब्याज सब्सिडी दी जाती है। इन पैसों से महिला अपना खुद का गुजारा कर सकती है। उन्होंने बताया कि महिला की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके लिए महिला को मसाला यूनिट, डोना बनाना, रेडीमेड गारमेंट, ब्यूटी पार्लर व ऑटो रिक्शा, परचून दुकान, कॉस्मेटिक दुकान, बुटीक, स्कूल यूनिफार्म, बैग बनाना व अचार बनाना इत्यादि का प्रशिक्षण लिया होना चाहिए। उपायुक्त ने बताया कि आवेदन करने के लिए हरियाणा महिला विकास निगम के कार्यालय कमरा नंबर-609, छठी मंजिल, हरियाणा महिला विकास निगम के कार्यालय, सैक्टर-12 में संपर्क किया जा सकता है। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए 7015487239 पर जानकारी ली जा सकती है।