Faridabad News, 15 Oct 2020 : कार्य स्थलों पर महिलाएं स्वयं को सुरक्षित महसूस करें। इसके लिए विभाग अध्यक्षों को सम्बंधित कानूनों के अंतर्गत निर्देशों की गम्भीरता से पालना करनी होगी। यह विचार राज्य महिला आयोग की सदस्य रेनू भाटिया ने आज इस संबंध में कन्वेंशन हॉल सेक्टर12 में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए कहे। रेणु भाटिया, सदस्य हरियाणा महिला आयोग ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकने पर विशेष जोर देकर महिला सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आयोग को कई महिलाओं की शिकायतें मिलती हैं। जिनका शोषण किया जा रहा है और उनके कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न किया जाता है। इस बारे उन्हे महिला कानूनों के सख्त कार्यान्वयन के लिए सुझाव भी मिले हैं ताकि कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इस सम्बंध में एक स्थानीय शिकायत समिति का गठन पहले ही किया जा चुका है। जो जिले में कानून के सख्त कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है।
माधुरी बख्शी, अध्यक्ष एलसीसी और हेमा कौशिक, सदस्य एलसीसी ने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से कानूनी परिप्रेक्ष्य की व्याख्या की और प्रतिभागियों को सूचित किया कि 10 से अधिक कर्मचारियों वाले सभी संगठनों के लिए आईसीसी (आंतरिक समिति) बनाना अनिवार्य है बारे बताया जिसमे कानून के अनुसार उन्होंने यह भी बताया कि सभी संगठनों को अपनी वार्षिक रिपोर्ट स्थानीय शिकायत समिति को आगामी 30 अक्टूबर 2020 तक नवीनतम रूप में प्रस्तुत करनी होगी। उन्होंने यह भी बताया कि जिन संगठनों में 10 से कम सदस्य है वहां कमेटी नहीं बनी है वह अपनी शिकायत वुमन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट सेक्टर 15ए फरीदाबाद के कार्यालय मे दे सकता है या उनकी मेल आईडी faridabadlcc@gmail.com पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। इस अवसर पर उपायुक्त यशपाल ने आश्वासन देते हुए कहा कि जिले के सभी विभागों में उपरोक्त कानून की धारा के अंतर्गत निर्दशों की कठोरता से पालना की जाएगी। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को भी इस बारे आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर उपमण्डल अधिकारी फरीदाबाद जितेंद्र कुमार भी उपस्थित थे।