Faridabad News, 30 Jan 2021 : महिला एवं बाल विकास विभाग की डब्लूसीडीपीओ शकुंतला रहेजा ने बताया कि सरकार द्वारा जारी हिदायतो के अनुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत आपकी बेटी हमारी बेटी स्कीम चलाई गई है। इस स्कीम के तहत अनुसूचित जाति और बीपीएल परिवार की पहली बेटी पैदा होने पर तथा दूसरी व तीसरी बेटी पैदा होने पर सभी वर्ग की जातियों के परिवारों की बेटियों को इस स्कीम में शामिल किया गया है। इस स्कीम के अनुसार सरकार द्वारा आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत बालिका के नाम बालिका के जन्म पर ₹21 हजार रुपये की धनराशि की एकमुश्त किस्त एलआईसी में बीमा पॉलिसी के लिए जमा करवाई जाती है। यह ₹21 हजार रुपये की धनराशि महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से एलआईसी को जमा करवाई जाती है। यह एलआईसी पॉलिसी बालिका के 1 वर्ष की आयु होने तक करवाई जानी सुनिश्चित है। शकुंतला रहेजा ने आगे बताया कि एलआईसी पॉलिसी के लिए लाभार्थी बालिका के माता-पिता द्वारा जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आधार कार्ड सहित अन्य जरूरी कागजात महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय में आंगनवाड़ी वर्कर के माध्यम से भिजवाए जाने सुनिश्चित किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि अट्ठारह वर्ष की आयु के उपरांत यह एलआईसी बीमा पॉलिसी मैच्योर होने के बाद लाभार्थी बालिका को मिलेगी मिलती है। उन्होंने बताया कि यदि कोई लाभार्थी किसी समय गलत तथ्यों के आधार पर स्कीम का पंजीकरण या लाभ प्राप्त कर लेता है, तो धोखाधड़ी की पुष्टि हो जाने पर उसकी सदस्यता रद्द करके सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार उचित कानून कार्रवाई भी अमल में लाई जाती है।
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