Palwal News : जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के तत्वावधान में गांव चिरावटा में शनिवार को ‘उड़ान-मुझे उडऩे दो’ के संबंध में एक कानूनी साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी डॉ. कविता काम्बोज, पैनल अधिवक्ता नारायण सिंह परमार, सुरेन्द्र डागर, मुख्य अध्यापक शांति देवी, अजय चावला, रमेश चन्द सहित स्कूल के अध्यापक व विद्यार्थी मौजूद थे।
शिविर में डॉ. कविता काम्बोज ने विद्यार्थियों को जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण व हालसा तथा नालसा की योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। इस अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों को बाल विवाह निषेध बारे शपथ दिलाई। पैनल अधिवक्ता नारायण सिंह ने बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में दण्ड प्रावधानों तथा पीडित मुआवजा योजना के संबंध में तथा सुरेन्द डागर अधिवक्ता ने बाल विवाह के प्रभावों के बारे में बताया तथा संविधान में दिये प्रावधानों से अवगत करवाया और विद्यालय में बाल विवाह निषेध कमेटी का गठन किया गया।