Gurugram News : सेक्टर-62 स्थित हेरिटेज एक्सपेरिमेंटल लर्निंग स्कूल में बस कंडक्टर, ड्राइवर, ऑटो चालक, कैब ड्राइवर व अभिभावकों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। माननीय भारत भूषण गोगिया उपमंडल अधिकारी नागरिक, गुडगांव के आदेशानुसार सडक़ सुरक्षा के नोडल अधिकारी डॉक्टर एम.पी.सिंह के द्वारा किया गया। जिसमें विद्यालय के चीफ एडमिन ऑफिसर कर्नल दिनेश यादव ने एम.पी.सिंह को गुलदस्ता देकर स्वागत किया। विद्यालय की एसोसिएट डायरेक्टर दीपक कुमार ने मोमेंटो देकर सम्मानित किया।
हेरिटेज स्कूल के डॉयरेक्टर निश्चिंत चावला ने अंत में सब का धन्यवाद किया। आज के कार्यक्रम में सरकार की आने वाली नई पॉलिसियां का बखान किया गया जोकि 1 अप्रैल 2018 से सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के तहत सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार हरियाणा सरकार के द्वारा लागू कर दी जाएंगी। जिसमें कोई भी वाहन विद्यार्थी को लाने ले जाने के लिए पीला होना अनिवार्य है उसकी नंबर प्लेट भी पीली होने चाहिए। जीपीआर सिस्टम और कैमरा सभी वाहनों में लगा हुआ होना चाहिए। क्षमता से ज्यादा विद्यार्थी किसी भी वाहन में नहीं होनी चाहिए।
सभी वाहनों पर आपातकालीन नंबर लिखे हुए होने चाहिए और कैब या कोई भी प्राइवेट वाहन जो बच्चों को स्कूल छोडऩे जा रहा है, उस पर स्कूल वाहन अवश्य लिखा होना चाहिए। यदि कोई वाहन चालक सडक़ के नियमों की अवहेलना करता है, तो उस पर नई पॉलिसी के अनुसार जुर्माना किया जाएगा। जो कि पहली पॉलिसी से कई गुना ज्यादा है जिसमें लाइसेंस रद्द के साथ में कई महीनों की और साल की सजा का भी प्रावधान है। सडक़ पर चलते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
विद्यार्थियों को सडक़ पार कराते समय अभिभावकों की क्या जिम्मेदारी बनती है, उन सभी बातों को विस्तार से डॉक्टर एम.पी सिंह ने समझाया सडक़ पर लगे रहने वाले सभी चिन्ह और प्रतीकों की भी विस्तृत जानकारी दी। हम इन चिन्हों की पालन ना करने से सडक़ दुर्घटनाओं में कमी लेकर आ सकते हैं। इनका ज्ञान होना अति आवश्यक है अंत में नियमों की पालना कराने हेतु एक कमेटी का गठन किया गया जिसमें कुछ अभिभावकों को और कुछ कंडक्टर ड्राइवर को लिया गया।