Chandigarh News : रेयान इंटरनेशनल स्कूल में 8 सितंबर को हुई प्रद्युम्न की हत्या के बाद मुश्किल में आए रेयान स्कूल के संस्थापकों की अग्रिम जमानत पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने भी खारिज कर दी है। बता दें कि इससे पहले बाम्बे हाईकोर्ट भी पिंटो परिवार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर चुका है।
जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने पिंटो परिवार की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने से किया इंकार कर दिया है। इससे पहले पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की बेंच ने रेयान स्कूल के मालिकों की अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई करने से इंकार कर दिया था क्योंकि रेयान स्कूल के संचालक जज साहब के जानकार थे।
गौरतलब है कि इस मामले में रेयान स्कूल कर संचालक ऑगस्टाइन एफ. पिंटो, ग्रेसी पिंटो और रेयान पिंटो की अग्रिम जमानत याचिका की एबी चौधरी के कोर्ट में सुनवाई होनी थी। चौधरी की कोर्ट के मना करने के बाद अब इस केस को नई बेंच को दिया था।