April 21, 2025

संपत्ति कर वसूली कैंप में लगभग 7,83,572 रूपये का राजस्व हुआ प्राप्त

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Faridabad News, 16 dec 2018 : फरीदाबाद नगर निगम के द्वारा साप्ताहिक अवकाश वाले दिन रविवार को चार्मवुड इरोज विलेज में लगाए गए संपत्ति कर वसूली कैंप में लगभग 7,83,572 लाख रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ। नगर निगम एनआईटी जोन द्वितीय की क्षेत्रीय एवं कर अधिकारी सुमन मल्होत्रा के नेतृत्व मेंं लगाए गए इस कै प में अन्य केे अलावा सहायक संजीव, निरीक्षक अजयवीर, विजय, राजवीर टेकचंद व क्लर्क परविंद्र, सुरेन्द्र, रॉकी ने भी भाग लिया। कै प के आयोजन को सफल बनाने में आरडब्ल्यूए के प्रधान ललित गुुप्ता और आम नागरिकों का भरपूर सहयोग रहा। इसके अतिरिक्त 23 दिस बर को सैनिक कालोनी और 30 दिस बर को सेक्टर-45 में संपत्ति कर की वसूली के लिए कै पों का आयोजन किया जाएगा। उक्त जानकारी नगर निगम के क्षेत्रिय एवं कर अधिकारी (मु0) रतन लाल रोहिल्ला ने आज यहां जारी एक प्रैस विज्ञप्ति में दी।

निगम के अतिरिक्त आयुक्त धीरेन्द्र खडग़टा केे अनुसार निगम के आर्थिक तंत्र को मजबूत करने के लिए निगम के क्षेत्रिय एवं कराधान विभाग कर संग्रह योजना पर तेजी से काम कर रहा है। हरियाणा सरकार की 30 प्रतिशत ब्याज माफी योजना का करदाताओं को कर संग्रह कै प में लाभ भी दिया जा रहा है। वर्ष 2010-11 से 2017-18 तक की अवधि का बकाया संपत्ति कर एकमुश्त जमा किए जाने पर कुल ब्याज राशि पर 30 प्रतिशत की छूट भी मिलेगी। यह योजना 31 दिस बर तक लागू रहेगी। इसलिए उन्होंने करदाताओं से अपील की है कि वह समय रहते अपना संपत्ति कर जमा करवाएं और ब्याज माफी योजना का लाभ उठाएं।

नगर निगम के क्षेत्रिय एवं कर अधिकारी (मु0) रतन लाल रोहिल्ला ने बताया कि इस तरह के संपत्ति कर व ट्रेड लाईसेंस की वसूली के लिए निगम के द्वारा आगामी 31 मार्च 2019 तक निरन्तर कै प लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि एक ओर तो कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण नगर निगम शहरवासियों को मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने मेें कठिनाईयों का सामना कर रहा है वहीं ये बकायेदार निगम के कई करोड़ रूपए दबाए बैठें है। अब ऐसे बकायेदारों के खिलाफ निगम ने स ती करने की पूरी तैयारी कर ली है। दिस बर माह के बाद ऐसे लोगों पर निगम पूरी तरह से शिकंजा कसेगा। उन्होंने कहा कि ऐसे बकायेदार या तो वे अपना बकाया संपत्ति कर का शीघ्र भुगतान कर दें अन्यथा न केवल इनके नाम पब्लिश कर सार्वजनिक किए जाएंगे बल्कि उनकी संपत्ति को हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 के प्रावधान के तहत कुर्क कर उसकी नीलामी भी की जाएगी।

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