Faridabad News, 16 March 2021 : लिंग्यास विद्यापीठ,डीम्ड-टू-बी- यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ लॉ ने एक वेबिनार आयोजितकर विश्व उपभोक्ता दिवस को मनाया। गूगल मीट विडीयो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा“वर्तमान परिदृश्य में उपभोक्ता अधिकार और चनौतियां के विषय पर चर्चा की गई। इस आयोजन के दौरान स्कूल ऑफ लॉ के डिन डॉ. राधेश्याम प्रसाद व मुख्य अतिथि के रूप में गुरू गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वसिद्यालय स्कूल ऑफ लॉ के डिन डॉ. अमरपाल सिंह खासतौर पर उपस्थित रहे। वेबिनार कासंचालनस्कूल ऑफ लॉ की सहायक प्रोफेसर शरावनी ने संभाला। इस वेबिनार में 80 से भी अधिक प्रतियोगियों ने भाग लिया। इसी दौरान डॉ.ए.आर.दुबे(कुलपतिलिंग्यासविद्यापीठ)ने भी उत्पाद की देयता पर खासतौर पर अपना मत रखा।
क्यों मनाया जाता है यह दिवस
विश्व उपभोक्ता दिवस हर साल 15 मार्च को पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस दिन को उपभोक्ता के अधिकारों और जरूरतोंके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ताकि उपभोक्ता अपने खिलाफ हुए धोखाधड़ी और सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ सकें। अलग-अलग देशों में विश्व उपभोक्ता अधकार दिवस कई तरीकों से मनाया जाता है। इस दिन लोगों को उनके अधिकारों के बारे में बताने के लिए जागरूकता अभियान व कैम्प लगाए जाते हैं।
इतिहास
भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत 1966में महाराष्ट्र से हुई थी। वर्ष 1974में पुणे में ग्राहक पंचायत की स्थापना के बाद अनेक राज्यों में उपभोक्ता कल्याण के लिए संस्थाओं का गठन किया गया। 9दिसंबर 1986को प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पहल पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक पारित किया गया और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद इसे देशभर में लागू किया गया। पिछले साल 20 जुलाई020को इस कानून के तहत संशोधन कर ग्राहकों को और अधिक सशक्त, सक्षम बनाने की कोशिश की गई है।
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाने का उद्देश्य
इस दिन को मनाए जाने का मूल उद्देश्य यही है कि उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाए और अगर वे धोखाधड़ी, कालाबाजारी, घटतौली इत्यादि के शिकार होते हैं तो वे इसकी शिकायत उपभोक्ता अदालत में कर सकें। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून में स्पष्ट किया गया है कि हर वह व्यक्ति है, जिसने किसी वस्तु या सेवा के क्रय के बदले धन का भुगतान किया है या भुगतान का आश्वासन दिया है तो ऐसे में किसी भी तरह के शोषण या उत्पीड़न के खिलाफ वह अपनी आवाज उठा सकता है।