फरीदाबाद, 24 अगस्त। हरियाणा विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा जारी हिदायतों स्थानीय न्यायिक परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आगामी 11 सितंबर को किया जाएगा।
सीजेएम कम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मंगलेश कुमार चौबे ने यह जानकारी दी। उन्होंने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन स्थानीय न्यायिक परिसर में आगामी 11 सितंबर को आयोजित किया जाएगा।
सीजीएम मंगलेश कुमार चौबे ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी प्रकार केसो का निवारण लोगों की आपसी सहमति से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में केसों के निवारण से लोगों के धन व समय दोनों की बचत होती है और समाज में भाईचारा बढता है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में उठाए जा सकने वाले मामलों की श्रेणियाँ एनआई एक्ट मामले (धारा-138), वैवाहिक विवाद, धन वसली मामले, रख-रखाव के मामले, अपराधिक मिश्रित मामले, भमि अधिग्रहण मामले, एमएसीटी मामले, सेवाएं सम्बन्धी मामले, श्रम एवं रोजगार सम्बन्धी विवाद, राजस्व मामले, बिजली, पानी और अन्य बिल्स, अन्य सिविल और अपराधिक मामले शामिल हैं।